A Citizenship Amendment Act
CAA – कल यानी 11 मार्च २०२५ को श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बड़ा तोहफा
देश में आए प्रवासी को दिया ।देश में नागिरकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया।
इस नए कानून के हिसाब से पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे
पड़ोसी देशों से आर हिंदू,सिख,जैन,बौद्ध,पारसी और ईसाई समुदायों से
अल्पसंख्यक लोग अब संबंधित भारतीय नागरिक बन सकेंगे
कब संसद में आया ये विधेयक ? (CAA )
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी।
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
9 दिसंबर 2019:- नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ।
11 “दिसंबर 2019: – CAA विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ
12 दिसंबर 2019 :- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बना।
11 मार्च २०२५ – CAA कानून के नियम को अधिसूचित किया गया।
संसद से पास होने के 51 महीने बाद लागू हुआ नागरिकता
संशोधन अधिनियम नए कानून में जमा प्रावधान है।
इस कानून के हिसाब से पड़ोसी देशों से आए प्रवासी नागरिक को भारत की
नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन करना पड़ेगा।
कौन लोग आवेदन कर सकता है ?
1) जो नागरिक पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले
14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए
ⅱ) कानून में छह धमों (हिन्दू, सिख, छैन, पारसी,
बौद्ध और ईसाई) और तीन देशों। अफगानिस्तान, बांग्लादेश
और पाकिस्तान) से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह छह वर्ष तक का समय है।
इस कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम की
अवहेलना कि जाती है तो ओपरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
(OCI)कार्डधारकों का पंजीकरण रघ किया जा सकता है।
कौन नही प्राप्त कर सकता है १(CAA)
जो नागरिक पिछले कुछ सालो से प्रवासी बनकर भारत में रह रहे हैं।
जिनका जन्म भारत में ही और उनके माता पिता भारत में रह रहे है।
वैसे नागरिक जो वैध दस्तावेज जैसे पासपोर्ट से भारत आए है और
समयावधि के समाप्त होने के बाद भी अपने देश नहीं जा रहे हे उनको
इस कानून से कोई लाभ नहीं मिलेगा और वे लोग आवेदन नहीं कर सकते है।
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